खैरागढ़। जिला केसीजी पुलिस ने PIT NDPS अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए आदतन गांजा तस्करी में लिप्त महिला के विरुद्ध निवारक निरोध की कार्यवाही की है। आयुक्त न्यायालय दुर्ग द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट की तामील कराते हुए आरोपी महिला को केंद्रीय जेल दुर्ग भेजा गया। पुलिस के अनुसार थाना गंडई क्षेत्र निवासी मेहरूननिशा पति इस्माईल खान, वार्ड नं. 08 महरापारा, के विरुद्ध पूर्व में गांजा बिक्री के मामलों में अपराध क्रमांक 105/23 एवं 190/25 धारा 20(ख) एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। आरोपी महिला के आदतन अवैध गांजा व्यापार में संलिप्त पाए जाने पर उसके विरुद्ध PIT NDPS अधिनियम की धारा 3(1) के तहत आयुक्त न्यायालय दुर्ग में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने 09 फरवरी 2026 को आदेश पारित करते हुए आरोपी महिला को तीन माह की अवधि तक केंद्रीय जेल दुर्ग में निरुद्ध करने का वारंट जारी किया। न्यायालय के आदेश के पालन में जिला खैरागढ़ पुलिस ने वारंट तामील कर आरोपी को जेल दाखिल कराया। पुलिस की इस कार्रवाई को नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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